UTET, Uttrakhand TET : शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट के आदेश पर रोक
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
इलेक्शन में वोटरों के लुभाने का खेल
सच में अगर शिक्षा मित्रों की भलाई करनी है तो उनका मानदेय / वेतन बढ़ाने की आवश्यकता है व उनको स्वास्थ्य सुविधाएँ , बीमा , सामाजिक सुरक्षा आदि मुहैया कराया जाना चाहिए
उनकी योग्यता / क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए जिस से वह खुद अपने दम पर टी ई टी परीक्षा पास कर सकें
इलेक्शन का टाइम चल रहा है और नई नई घोषणाएं हो रही हैं लेकिन क्या वह वास्तव में लागु हो पाएंगी
In UP Also, Allahabad Highcourt Triple Bench Pass an Order that Without Qualifying TET,
Non-TET candidate will not be appointed as Regular Basic Education Teacher
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शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट के आदेश पर रोक
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल।
शिक्षा मित्र रहते हुए बीटीसी करने वाले शिक्षा मित्रों को टीईटी (अध्यापक
पात्रता परीक्षा) से छूट प्रदान करने संबंधी शासनादेश पर हाईकोर्ट ने रोक
लगाते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति
सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई।
उधमसिंह नगर के बाजपुर निवासी प्रवीण कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका
दायर कर शासन की ओर से जारी 4 मार्च, 2014 के उस शासनादेश को चुनौती दी थी
जिसके तहत उन शिक्षा मित्रों को जिन्होंने शिक्षा मित्र रहते हुए बीटीसी
किया था, को शासन ने टीईटी परीक्षा में छूट प्रदान की थी।
याचिका
में कहा गया है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 एवं
एनसीटीई के रूल्स के तहत शिक्षा मित्रों को भी टीईटी पास करना जरूरी है।
क्योंकि वे पूर्ण चयन प्रक्रिया के तहत बीटीसी में आए हैं। पक्षों की
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने शासनादेश पर रोक लगाते हुए सरकार को
तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।News Source / Sabhaar : अमर उजाला(15.03.2014)
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