Wednesday, April 10, 2013

UTET : बीटीसी धारकों को टीईटी करना ही होगा पास


UTET : बीटीसी धारकों को टीईटी करना ही होगा पास


 खंडपीठ ने स्पेशल अपील को खारिज कर दिया।
•हाईकोर्ट ने छूट देने संबंधी स्पेशल अपील की खारिज


नैनीताल। हाईकोर्ट ने टीईटी (अध्यापक पात्रता परीक्षा) में छूट प्रदान करने के मामले में दायर स्पेशल अपील को खारिज करते हुए कहा कि बीटीसी धारकों को टीईटी परीक्षा पास करनी ही होगी
मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई। पंकज कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर कहा था कि 14 जून और 24 अगस्त 2011 को सरकार ने शासनादेश जारी कर बीटीसी धारकों को टीईटी से छूट प्रदान की थी। इस शासनादेश के विरुद्ध गोकुल चंद्र और अन्य ने पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे विशिष्ट बीटीसी धारक है और उन्हें भी छूट प्रदान की जाए।
पूर्व में एकलपीठ ने सरकार की ओर से जारी शासनादेश को निरस्त कर दिया था। स्पेशल अपील पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जारी नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि नियमों में शिथिलता प्रदान करे। इस नोटिफिकेशन में टीईटी जरूरी किया गया था। ब्यूरो




News Source : Amar Ujala (10.4.2013)
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No relaxation for BTC candidates and they must pass TET exam to become eligible for teacher.
Highcourt bench said - State has no power to relax rules.

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