Thursday, April 24, 2014

Uttrakhand TET, UTET :उलझ न जाए गुरुजी बनने का सपना शिक्षकों के 1880 पदों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Uttrakhand TET, UTET :उलझ न जाए गुरुजी बनने का सपना
शिक्षकों के 1880 पदों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक




राज्य सरकार तलब
•न्यायालय ने सरकार से मांगा है जवाब
•विरोध में कुल 29 याचिकाएं हैं दाखिल
•न्यायालय में तीन हफ्ते में दाखिल करना है जवाब
भर्ती प्रक्रिया अभी लटकी तो फिर पंचायत चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। प्रक्रिया पर लगातार हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की जा रही हैं। ऐसे में हजाराें युवाओं का सपना अधूरा रह सकता है।
-अमित कश्यप, प्रदेस सचिव, बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ 



देहरादून। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 1880 पदों पर गुरुजी बनने का हजारों युवाओं का कानूनी दांव पेच में उलझ सकता है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाकर प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।


दिक्कत यह है कि प्रक्रिया के विरोध में हाईकोर्ट में एक-दो नहीं, 29 याचिकाएं दायर की गई हैं। ऐसे में इन सबके निस्तारण में लंबा समय लगना तय है।
प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू से ही विवादों में रही है। नियमानुसार टीईटी में पास होने के लिए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के न्यूनतम अंक 75 जबकि सामान्य के 90 होने चाहिए। प्रदेश सरकार ने उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़, डुंडा और भटवाड़ी ब्लाक को इसी वर्ष पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है। ऐसे में यहां के सामान्य अभ्यर्थी भी 75 अंकों पर पास मानने की मांग कर रहे हैं।
दूसरी ओर, बैकलॉग के पदों पर भी विवाद है।
कुछ युवाओं ने भर्ती में बैकलॉग को शामिल करने की मांग की है। लेकिन दूसरी ओर, युवाओं का कहना है कि अगर बैकलॉग के पद अलग से जोड़े जाएं तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सामान्य पदों में ही कटौती कर बैकलॉग शामिल किया गया तो वे भी कोर्ट चले जाएंगे। कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया पर अभी लंबा कानूनी झगड़ा जारी रहने की आशंका है।

News Source / Sabhaar : अमर उजाला (24.04.2014)

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